हल्द्वानी- संदिग्ध जाति प्रमाण पत्र पर बड़ी कार्रवाई, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी का SC प्रमाण पत्र निरस्त

हल्द्वानी न्यूज़- संदिग्ध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हासिल करने के मामले में नैनीताल जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की संस्तुति के आधार पर होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. मनीषा कायथ का हल्द्वानी तहसील से जारी अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही तहसीलदार हल्द्वानी को प्रमाण पत्र जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
मामला ग्राम खैराना, सितारगंज निवासी अनिल कुमार कंबोज की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत की जांच के दौरान डॉ. मनीषा कायथ के जाति प्रमाण पत्र को लेकर कई तथ्य सामने आए।
हिमाचल में जारी हुआ था SC प्रमाण पत्र
जांच के अनुसार डॉ. मनीषा कायथ का मूल निवास हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है। तहसीलदार कसौली ने 11 अक्टूबर 1999 को उन्हें हिमाचल प्रदेश की छिब्बे जाति का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया था।
विवाह के बाद उन्होंने हल्द्वानी तहसील से 22 जनवरी 2014 को उत्तराखंड की धोबी जाति का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या 040201400069/266 प्राप्त किया। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर उनका चयन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर हुआ था।
वर्तमान में डॉ. कायथ चंपावत जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संविदा पर कार्यरत हैं।
3 अगस्त को हुई स्क्रूटनी कमेटी की बैठक
मामले की सुनवाई और जांच के लिए 3 अगस्त 2026 को जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल और जिला होम्योपैथिक अधिकारी चंपावत ने प्रकरण की समीक्षा की।
कमेटी ने मामले से जुड़े दस्तावेजों के साथ सुप्रीम कोर्ट के Ranjana Kumari Vs State of Uttaranchal (2013) और उत्तराखंड हाईकोर्ट के Smt. Anshu Sagar Vs State of Uttarakhand (2025) मामलों में दिए गए न्यायिक निर्णयों का भी परीक्षण किया।
कमेटी के अनुसार, इन न्यायिक व्यवस्थाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मूल राज्य से संबंधित होने के आधार पर राज्य की सेवाओं में अनुमन्य है। विवाह के बाद दूसरे राज्य में स्थानांतरण या माइग्रेशन के आधार पर वहां की राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता।
प्रमाण पत्र जब्त करने के निर्देश
जांच और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधार पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी तहसील से 22 जनवरी 2014 को जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या 040201400069/266 को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही तहसीलदार हल्द्वानी को संबंधित प्रमाण पत्र जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रकरण के निस्तारण के बाद संबंधित विभागों को भी अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र भेजे गए हैं।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सभी मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना है। नियमों और प्रचलित विधिक व्यवस्थाओं के अनुरूप ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।








