उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी- बिना रजिस्ट्रेशन दोपहिया वाहन बेचने वाले डीलरों पर होगी सख्त कार्रवाई, 15 गुना जुर्माने का प्रावधान

हल्द्वानी न्यूज़- बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के दोपहिया वाहनों को सड़क पर चलाने के मामले में कुमाऊं मंडल प्रशासन ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री, उत्तराखंड दीपक रावत ने बिना पंजीकरण के वाहन संचालन पर रोक लगाने और ऐसे वाहनों की बिक्री करने वाले डीलरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

 

 

क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आयुक्त के संज्ञान में आया कि कुमाऊं मंडल के कुछ क्षेत्रों में दोपहिया वाहन बिना रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित हुए ही सड़कों पर संचालित किए जा रहे हैं। नियमानुसार बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी वाहन का सार्वजनिक सड़क पर संचालन प्रतिबंधित है।

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आयुक्त दीपक रावत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वाहन डीलर वाहन खरीदने वाले व्यक्ति या स्वामी को बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन बेचकर उसे सड़क पर संचालन के लिए देता है, तो संबंधित डीलर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में लाइफ टाइम टैक्स के 15 गुना तक जुर्माना आरोपित किए जाने का प्रावधान है।

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उन्होंने सम्भागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ), हल्द्वानी और अल्मोड़ा को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे ऐसे सभी दोपहिया वाहनों को चिन्हित किया जाए। साथ ही, संबंधित वाहन डीलरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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आयुक्त ने अधिकारियों को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सात दिनों के भीतर आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

 

 

उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सड़कों पर बिना वैध पंजीकरण वाले वाहनों के संचालन पर प्रभावी रोक लगाना, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और वाहन संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन कराना है।