उत्तराखण्डकुमाऊं,

हाईकोर्ट सख्त: नैनीताल-लालकुआं हाईवे पर बेतरतीब कट से बढ़े हादसे, डीएम-आईजी और एनएच प्रोजेक्ट डायरेक्टर तलब

नैनीताल न्यूज़– नैनीताल हाईकोर्ट ने काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाईवे चौड़ीकरण में बरती गई लापरवाही और बेतरतीब कट से बढ़ते सड़क हादसों पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने जिलाधिकारी नैनीताल, आईजी यातायात और एनएच के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रुद्रपुर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर विस्तृत रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।

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मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

दरअसल, चोरगलिया निवासी भुवन पोखरिया व लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि काठगोदाम, लालकुआं, गौरापड़ाव और तीनपानी क्षेत्र में बेतरतीब कट के कारण पिछले आठ माह में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

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याचिका में हादसों में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी।

 

 

हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि एनएचएआई को निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार करना चाहिए था। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हाईवे पर ओवरस्पीड रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, ताकि भविष्य में हादसों पर रोक लग सके।

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