उत्तराखण्डकुमाऊं,

बाथरूम में महिला पर्यटक का वीडियो बनाना पड़ा भारी, नैनीताल कोर्ट ने होटल कर्मी को सुनाई एक साल की सजा

नैनीताल में महिला पर्यटक का बाथरूम में नहाते समय वीडियो बनाने वाले होटल कर्मी को अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

सहायक अभियोजन अधिकारी शिवांजना शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने मल्लीताल कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि उसने अपने पति के साथ 13 से 15 अगस्त 2022 तक नैनीताल के होटल अरोमा में कमरा नंबर 310 बुक किया था।

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शिकायत के अनुसार, 15 अगस्त की सुबह महिला बाथरूम में नहाने के बाद कपड़े पहन रही थी। तभी उसकी नजर बाथरूम की खिड़की पर पड़ी, जहां से कोई मोबाइल फोन के जरिए उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। महिला ने तुरंत शोर मचाकर अपने पति को बुलाया और होटल प्रबंधन को घटना की जानकारी दी। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई।

 

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मामले की जांच के दौरान पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में होटल कर्मचारी राहुल सुबह करीब 9:10 बजे कॉमन कॉरिडोर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। इसके बाद वह स्टाफ गैलरी के रास्ते बाथरूम की ओर जाता और करीब पांच मिनट बाद वहां से भागते हुए नजर आया।

 

शुरुआती जांच में राहुल के मोबाइल फोन में कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली, लेकिन अलग कमरे में पूछताछ के दौरान उसने महिला का वीडियो बनाने की बात स्वीकार कर ली।

 

पुलिस ने आरोपी राहुल कुमार निवासी ग्राम रतखान, थाना लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ग के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने महिला, उसके पति और विवेचक उपनिरीक्षक पूजा मेहरा समेत कुल नौ गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।