उत्तराखण्डकुमाऊं,गढ़वाल,

उत्तराखंड में पीएनजी और सीएनजी की नई दरें लागू, वैट की दर घटाई; आदेश जारी

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्राकृतिक गैस (पीएनजी और सीएनजी) पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर की दरों में बड़ी कटौती की है। अब पीएनजी पर मूल्य वर्धित कर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और सीएनजी पर मूल्य वर्धित कर 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण मुक्त उद्योगों को बढ़ावा देने और राजस्व में संवर्द्धन के उद्देश्य से लिया गया है।

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उत्तराखंड में अब तक पीएनजी और सीएनजी दोनों पर 20 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर लागू था, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में यह दर क्रमशः 10 प्रतिश व चार प्रतिशत (पीएनजी) और 12.5 प्रतिशत व 13.75 प्रतिशत (सीएनजी) थी। इस अंतर के कारण उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयां और वाहन मालिक पड़ोसी राज्यों से सस्ती गैस खरीद रहे थे, जिससे राज्य को कर राजस्व का भारी नुकसान हो रहा थाने को मिलेगा।

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