उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी में प्रशासन ने बैंकट हॉल, डीजे, साउंड ट्रॉली, बैंड के लिए बनाई नए नियम

हल्द्वानी न्यूज़- हल्द्वानी में प्रशासन ने बैंक्विट हॉल डीजे बारात संबंधित सभी कार्यों में काम करने वाले लोगों के साथ बैठक करते हुए आने वाले 12 सीजन के लिए कई नियम और मानक तय किए हैं जिसमें बैंक्विट हॉल स्वामी को शादी तथा अन्य समारोह की बुकिंग की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से संबंधित थाने को देनी होगी।

 

 

बारात शुरू करने का स्थान (जनवासा) बैंक्विट हॉल से 500 मीटर की परिधि से अधिक दूरी पर ना हो।

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बैंक्विट हॉल के एंट्री गेट पर बारात के आगमन के समय प्रायः लगाए जाने वाले रिबन को गेट पर न लगाकर बैंकेट हॉल के कॉरिडोर में अंदर उस दूरी पर लगायें जिससे बारात सड़क पर न खड़ी हो, ताकि ट्रैफिक जाम न हो।

 

रात्रि 10:00 बजे के पश्चात बारात में बैंड का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

 

बारात में बैंड के साथ साउंड ट्रॉली का प्रयोग रूप से प्रतिबंध होगा।

 

रात्रि 10:00 बजे के पश्चात प्रातः 6 बजे तक सभी प्रकार के आयोजनों में डीजे, ढोल तथा पहाड़ी बैंड (छोलिया) इत्यादि का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

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प्रत्येक बैंक्विट हॉल में संपूर्ण क्षेत्र को पार्किंग सहित सीसीटीवी कवरेज से कवर किया जाना आवश्यक होगा तथा पूरे परिसर एवं पार्किंग में प्रकाश व्यवस्था हेतु पर्याप्त लाइट लगाई जानी आवश्यक होगी।

 

बैंक्विट हॉल स्वामी, कैटरिंग एवं बैंड वालों आदि को अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना आवश्यक होगा।

 

कैटरिंग कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, बैंक्विट हॉल को फ़ूड सेफ्टी विभाग से कैटरिंग लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य होगा।

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बैंकट हॉल स्वामी एवं कैटरिंग करने वाले तथा बैंड वाले बालश्रम का प्रयोग नहीं करेंगे।

 

विवाह एवं अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित होगी।

 

विवाह समारोह एवं अन्य आयोजनों में अधिकतम रात्रि 12 तक ही भोजन परोसा जाएगा।

 

बैंक्विट हॉल स्वामी कूड़े का नगर निगम के माध्यम से विधिवत निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे।

 

बैंक्विट हॉल स्वामी को अग्निशमन विभाग के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।