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उत्तराखंड- रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, बढ़ेगी पेंशन

देहरादून न्यूज़- अधिवर्षता आयु प्राप्त कर 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देगी।

 

मंगलवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो हाईकोर्ट के 11 अप्रैल 2023 के आदेश और शासनादेश जारी होने से पहले के वर्ष में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। कैबिनेट में पहले ही निर्णय हो चुका है।

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शासनादेश के मुताबिक, 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले जिन कर्मचारियों को एक जनवरी और एक जुलाई को इंक्रीमेंट दिया जाना है, उनके अंतिम वेतन के साथ नोशनल इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा। इसके आधार पर पेंशन की गणना होगी। अन्य लाभ में नोशनल इंक्रीमेंट को नहीं जोड़ा जाएगा। यह लाभ तत्काल प्रभाव से मिलेगा, लेकिन एरियर भुगतान नहीं किया जाएगा।

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कई कर्मचारी हर साल कर्मचारी संगठनों ने नोशनल इंक्रीमेंट देने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही शासनादेश को वर्ष 2006 से लागू करने की मांग की। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा, यूपी सरकार ने यह लाभ वर्ष 2006 से देने का शासनादेश जारी किया है, जबकि सचिव वित्त के आदेश में यह अप्रैल 2023 के बाद से लागू होगा।

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अपनी सेवा पूरी करने के बाद 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो एक ही वेतन स्तर पर उस तिथि पर एक साल की सेवा पूरी कर लेते हैं। उन्हें एक जुलाई और एक जनवरी को इंक्रीमेंट मिलता है।