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GST काउंसिल का बड़ा फैसला: अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब, कई वस्तुओं और जीवनरक्षक दवाओं पर 0% टैक्स

नई दिल्ली – आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार लोग 15 अगस्त से कर रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक ने आम जनता और कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। परिषद ने GST ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है। अब देश में सिर्फ दो दरें—5% और 18%—ही लागू होंगी।

 

 

यह नया टैक्स ढांचा 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। इसे सरकार ने देशवासियों के लिए दिवाली गिफ्ट करार दिया है।

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किन वस्तुओं पर मिलेगा 0% GST

काउंसिल ने कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को शून्य कर श्रेणी में डाल दिया है। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा।

 

खाद्य और डेयरी उत्पाद

UHT (Ultra-High Temperature) दूध

छेना (Pre-packaged & Labelled)

पनीर (Pre-packaged & Labelled)

पिज्जा ब्रेड

खाखरा, चपाती या रोटी

पराठा, परोट्टा और अन्य भारतीय ब्रेड (किसी भी नाम से)

इन पर पहले 5% GST लागू था, लेकिन अब पूरी तरह हटा दिया गया है।

स्टेशनरी और एजुकेशन सामग्री

रबर (Erasers)

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अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड (जो नोटबुक, एक्सरसाइज बुक आदि में इस्तेमाल होता है)

एक्सरसाइज बुक

ग्राफ बुक

लेबोरेटरी नोटबुक

अन्य नोटबुक्स

अब इन पर भी शून्य टैक्स लगेगा।

जीवनरक्षक दवाएं

GST काउंसिल ने बड़ी राहत देते हुए गंभीर बीमारियों और दुर्लभ रोगों में इस्तेमाल होने वाली 30 से अधिक लाइफ-सेविंग दवाओं पर भी GST पूरी तरह हटा दिया है। इनमें शामिल हैं:

Agalsidase Beta, Imiglucerase, Eptacog alfa, Onasemnogene abeparvovec, Asciminib, Mepolizumab, Pegylated Liposomal Irinotecan, Daratumumab (Subcutaneous सहित), Teclistamab, Amivantamab, Alectinib, Risdiplam, Obinutuzumab, Polatuzumab vedotin, Entrectinib, Atezolizumab, Spesolimab, Velaglucerase Alpha, Agalsidase Alfa, Rurioctocog Alpha Pegol, Idursulphatase, Alglucosidase Alfa, Laronidase, Olipudase Alfa, Tepotinib आदि।

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ये दवाएं मुख्य रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर क्रॉनिक रोगों के इलाज में काम आती हैं। पहले इन पर 12% GST लगता था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है।

दिवाली से पहले बड़ी राहत

काउंसिल का यह निर्णय आम जनता को सीधी राहत देगा। खाद्य उत्पादों से लेकर बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली चीजें और गंभीर बीमारियों के इलाज तक—अब लोगों को इन पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।