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(बडी खबर) ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड होगा निष्क्रिय घोषित ।

हरीश पनेरू(लालकुआं)

नई दिल्ली, एजेंसी। मार्च, 2023 तक आधार से पैन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने शनिवार को इस बाबत एक परामर्श जारी किया।

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25/12/2022 

परामर्श के मुताबिक, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को इससे राहत दी गई है। विभाग ने पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत करदाताओं को देते हुए कहा, जो अनिवार्य है, वो आवश्यक है।